
हरिद्वार: रानीपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक आदेश चौहान को CBI कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में मारपीट के एक मामले में विधायक को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। मामला 2015 का है, जब विधायक पर अपनी भानजी के पति मनीष की पुलिस हिरासत में पिटाई कराने का आरोप लगा था।
CBI कोर्ट के इस फैसले में आदेश चौहान के साथ उनकी भतीजी दीपिका और चार अन्य आरोपियों को भी दोषी करार दिया गया है। इनमें पुलिस के दो सिपाही दिनेश और राजेंद्र शामिल हैं, जिन्हें भी सजा सुनाई गई है। वहीं, इस मामले में शामिल एक आरोपी पुलिसकर्मी की पहले ही मौत हो चुकी है।
दरअसल, यह पूरा मामला दहेज उत्पीड़न से जुड़ा था। विधायक आदेश चौहान पर आरोप था कि उन्होंने अपनी भानजी के पति मनीष को सबक सिखाने के लिए पुलिस की मदद से हिरासत में पिटवाया। हाईकोर्ट के आदेश पर इस प्रकरण की जांच CBI को सौंपी गई थी, जिसने साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की थी।
CBI कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए सभी आरोपियों को दोषी माना और सजा का ऐलान किया। इस फैसले से हरिद्वार की राजनीति में हलचल मच गई है और बीजेपी के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है।