
हरिद्वार – नगर निगम हरिद्वार द्वारा 35 बीघा भूमि की खरीद को लेकर उठाए जा रहे सवाल पूरी तरह से निराधार और भ्रामक हैं। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सराय क्षेत्र में वर्ष 2024 में की गई भूमि खरीद पूरी तरह से नियमानुसार और सर्किल रेट के अनुसार संपन्न हुई थी। जमीन की खरीद से पूर्व नगर निगम के प्रशासक से विधिवत अनुमति भी ली गई थी।
इधर, कुछ सोशल मीडिया पोर्टलों पर इस जमीन सौदे में कथित अनियमितताओं को लेकर भ्रामक खबरें प्रसारित की गईं, जिनके पीछे कोई ठोस प्रमाण या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं हैं। इस पर तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी (आईएएस) ने सख्त रुख अपनाते हुए फर्जी खबरें प्रसारित करने वाले पोर्टलों को नोटिस जारी कर दिया है।
आईएएस वरुण चौधरी ने कहा कि उनकी छवि धूमिल करने और जनमानस को गुमराह करने के इरादे से ऐसी तथ्यहीन खबरें प्रसारित की गई हैं। उन्होंने दोहराया कि जमीन की खरीद पूरी पारदर्शिता और सरकार द्वारा तय नियमों के अनुरूप की गई है। भूमि का मूल्यांकन सर्किल रेट के आधार पर किया गया और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही सौदा संपन्न हुआ।
नगर आयुक्त ने चेताया कि बेबुनियाद खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मीडिया संस्थानों से अपील की कि बिना जांचे-परखे और बिना सत्यापन के इस तरह की खबरें प्रसारित न करें, बल्कि मामले की पूरी जानकारी लेकर ही समाचार प्रकाशित करें।