
हरिद्वार – शिकायत कर्ता नुजहत ने एक अमेस्डर कार डी डी मोटर्स देहरादून से खरीदी थी मगर गाड़ी खरीदने के उपरांत गाड़ी में पिकअप नही था तथा इंजन में भी आवाजे आ रही थी जिसकी शिकायत डीलर से तथा कार कंपनी से की थी मगर उसकी शिकायत पर मोटर कंपनी और डीलर ने कोई ध्यान नही दिया और ना ही गाड़ी को ठीक किया जिस कारण वाहन स्वामी नुजहत ने अपने अधिवक्ता राव फरमान अली के माध्यम से उवभोक्ता संरक्षण फोरम हरिद्वार में शिकायत प्रस्तुत की शिकायत कर्ता के अधिवक्ता राव फरमान अली ने वाहन से सम्बंधित तमाम शिकायते और कमियों को मान्य न्यायालय के समक्ष परस्तुत किया लिखित और मौखिक बहस सुनने के बाद मान्य उपभोक्ता सरक्षण फोरम ने शिकायत कर्ता के तथ्यों को सही माना और मोटर वाहन कंपनी पर शिकायकर्ता को नई कार या तीन लाख पिचहत्तर रुपए अदा करने का आदेश दिया जिसके खिलाफ मोटर वाहन कंपनी ने राज्य उपभोक्ता आयोग देहरादून में उपभोक्ता सरक्षण फोरम हरिद्वार के आदेश को चुनोती दी वहां से शिकायतकर्ता को निराशा हाथ लगी परंतु शिकायत कर्ता ने अपने हक की लड़ाई को जारी रखते हुए राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नई दिल्ली में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जहां पर शिकायत कर्ता की शिकायत को जायज मानते हुए याचिका की याचिका स्वीकार करते हुए अम्बेसडर कार कंपनी को आठ लाख सत्तानवे हजार छह सो पच्चीस रुपये का जुर्माना लगाया और शिकायत कर्ता को अदा करने का आदेश दिया ओर उक्त धनराशि शिकायत कर्ता ने उपभोक्ता संरक्ष्ण फोरम हरिद्वार से प्राप्त कर ली
2 thoughts on “उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने अमेस्डर कार कंपनी पर ठोका 8,97625 रू का जुर्माना।”